हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट केस का फैसला सुनाने वाले एनआईए के जज रवींद्र रेड्डी का इस्तीफा नामंजूर हो गया है। सूत्रों के अनुसार आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाई कोर्ट ने जज का इस्तीफा खारिज कर दिया। उनकी 15 दिनों की छुट्टी की मांग रद्द कर उन्हे तुरंत ड्यूटी पर लौटने के आदेश दिए गए।
इस्तीफे के बाद छुट्टी पर चले गए थे रेड्डी
बता दें कि मक्का मस्जिद ब्लास्ट मामले में फैसला सुनाने के चंद घंटों बाद ही रवींद्र रेड्डी ने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने इसकी वजह निजी कारण बताते हुए कहा कि उनके इस्तीफे का इस फैसले से कुछ लेना देना नहीं है। वह इस्तीफा देने के बाद छुट्टी पर चले गए थे। रेड्डी के इस कदम को लेकर तमाम कयास लगाए जा रहे थे।
मक्का मस्जिद मामले के सभी आरोपियों को किया गया बरी
गौरतलब है कि 18 मई, 2008 को जुम्मे की नमाज के दौरान ऐतिहासिक मक्का मस्जिद में विस्फोट में 9 लोगों की मौत हो गई थी और 58 लोग घायल हो गए थे। इस मामले में 10 आरोपी थे जिनमें से एक की मौत हो गई थी। इस मामले में 10 आरोपियों में से 8 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी। एनआईए ने 2011 में इस केस की जांच अपने हाथ में ली थी। एनआईए ने कोर्ट के सामने मजबूत सबूत नहीं रखे पाई जिसके बाद स्वामी असीमानंद समेत सभी पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया।
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